Nominee: आज के समय में देश में लगभग सभी व्यक्ति के पास किसी ने किसी बैंक का खाता जरूर होता है। बैंक में आपका बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता, फिक्स डिपाजिट खाता, लाकर या अन्य प्रकार के खाते हो सकते हैं। खाता खोलते समय प्रत्येक बैंक आपको इन खातों में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराती है। नामांकन करना प्रत्येक खातेधारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन लोगों में जागरूकता ना होने की वजह से लोग अपने खाते में नामांकन की सुविधा नहीं ले पाते हैं। यदि खाते में नामांकन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो खातेधारक की मृत्यु हो जाने के बाद, खाते में जमा राशि का दावा करने में बहुत समस्याये उत्पन्न होती है।
Nominee: खाते में नामांकित व्यक्ति न होने से खाताधारक के वारिस को राशि पर दावा करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए बैंकों द्वारा खाते में नामांकन की सुविधा प्रदान की जाती है, ताकि खाताधारक की मृत्यु हो जाने के बाद नामांकित व्यक्ति को खाते में जमाधान का भुगतान किया जा सके। और उक्त खाते की राशि सही वारिश तक आसानी से पहुंच सके। बैंक में खाता खोलते समय अपने खाते में किसी रिश्तेदार, परिवार या अन्य व्यक्ति को नामांकित करना बहुत आवश्यक होता है। इस लेख में हम नामांकन के महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ेंगे…..
Nominee: नामांकन किसका कर सकते हैं ?
Nominee: अपने परिवार के किसी भी सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र और संबंधी आदि किसी को भी नामांकित किया जा सकता है। नामांकित करते समय व्यक्ति का नाम, उम्र और खाताधारक से संबंध, नामांकित व्यक्ति का पता आदि का विवरण दर्ज करवाना होता है। इसके अलावा बैंक के नियम अनुसार खाते में केवल एक ही व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है।
Nominee: वारिस और नामांकित
Nominee: सभी की यही धारणा रहती है कि खाते में जिस व्यक्ति को नामांकित किया जाता है, वही वारिस हो जाता है। यह अवधारणा गलत है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति अपने भतीजे, दोस्त या रिश्तेदारों को अपने खाते में नामांकित करता है तो तुम्हें भक्ति उसे खाते का सिर्फ नामांकित होगा, वारिस नहीं कहलाएगा। खाताधारक ने अपनी मृत्यु होने से पहले अपनी वसीयत जिस व्यक्ति के नाम से की होगी, अनुबंध के अनुसार वही व्यक्ति नामांकित व्यक्ति कहलायेगा और खाते की राशि उसे ही प्रदान की जाएगी। लेकिन यदि खाताधारक मृत्यु से पहले कोई वसीयत तैयार नहीं करता है, तो खाते में डली हुई राशि पर, कानूनी रूप से व्यक्ति के परिवार का हक होता है।
Nominee: अवयस्क नामांकन
Nominee: खाता धारक अपने खाते में नाबालिक बच्चों को भी नामांकन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बच्चे का नाम, जन्मतिथि और खाताधारक से संबंध का वर्णन दर्ज करना होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें नाबालिक बच्चों के अभिभावक या संरक्षक का भी विवरण दर्ज करना होगा।
Nominee: नामांकन ना करना
Nominee: खातेधारक यदि चाहता है, तो अपने खाते में नामांकित की सुविधा लेने से मना कर सकता है। लेकिन ऐसा करने से उसके परिवार को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है l। क्योंकि इस तरह के खातों की राशि बैंक में डूब जाती है।
Nominee: नामांकन को बदलना
Nominee: यदि खाता धारक अपने खाते से नामांकित व्यक्ति को बदलकर किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित करना चाहता है, तो बैंक का निर्धारित फॉर्म भरकर ऐसा करना आसान होता है।
Nominee: दावे की प्रक्रिया
Nominee: खातेधारक की मृत्यु हो जाने के बाद, नामांकित व्यक्ति को, मृतक खाता धारक की राशि पर दावा करने के लिए कम कागजी कार्रवाई से गुजरना होता है। उसे बस मृत्यु क्लेम का फॉर्म भर के और अपनी आवश्यक दस्तावेज लगाकर, आसानी से वह खाताधारक की राशि अपने खाते में हस्तांतरित करवा सकता है।
Nominee: पुराने खाताधारक ध्यान दें
Nominee: भारत में पहले बैंक का सारा काम हाथों से लिखकर और फॉर्म भरकर किया जाता था। कंप्यूटर आ जाने के बाद, बैंकों ने खातेदारों का सारा डाटा ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। लेकिन बहुत से मामले ऐसे आते हैं जिसमें नामांकन की जानकारी बैंक द्वारा नहीं डाली जाती है । ऐसा होने पर सबसे बड़ी समस्या यह होती है, कि पुराने खाता धारकों की मृत्यु हो जाने पर बैंक के कर्मचारी कंप्यूटर में देखकर यह बता देते हैं, कि इस खाते में नामांकन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसका खामियाजा यह भुगतना होता है, कि खाते धारकों के वारिस को एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है।
निष्कर्ष
Nominee: यदि आप भी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं, तो अपने खाते में नामांकन की सुविधा जरूर लें। और यदि आपका खाता पहले से खुला है, तो अपने खाते की एक बार जांच अवश्य करवा लें, कि उस खाते में नामांकन की सुविधा है या नहीं। यदि नहीं है, तो अपने परिवार या किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित जरूर करें। ताकि अन्य प्रकार के मामलों में किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े।
अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर
प्रश्न- बैंक खाते के लिए नामांकन क्यों आवश्यक है?
उत्तर- खाते में नामांकित व्यक्ति न होने से खाताधारक के वारिस को राशि पर दावा करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए बैंकों द्वारा खाते में नामांकन की सुविधा प्रदान की जाती है, ताकि खाताधारक की मृत्यु हो जाने के बाद नामांकित व्यक्ति को खाते में जमाधान का भुगतान किया जा सके। और उक्त खाते की राशि सही वारिश तक आसानी से पहुंच सके। बैंक में खाता खोलते समय अपने खाते में किसी रिश्तेदार, परिवार या अन्य व्यक्ति को नामांकित करना बहुत आवश्यक होता है।
प्रश्न- बैंक में नामांकन क्या होता है?
उत्तर- अपने परिवार के किसी भी सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र और संबंधी आदि किसी को भी नामांकित किया जा सकता है। नामांकित करते समय व्यक्ति का नाम, उम्र और खाताधारक से संबंध, नामांकित व्यक्ति का पता आदि का विवरण दर्ज करवाना होता है। इसके अलावा बैंक के नियम अनुसार खाते में केवल एक ही व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है।
प्रश्न- बचत खाते में कितने नामांकित व्यक्तियों की अनुमति है?
उत्तर- इसके अलावा बैंक के नियम अनुसार खाते में केवल एक ही व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है।
प्रश्न- आपके जमा खाते में नामांकन सुविधा क्या है?
उत्तर- खातेधारक की मृत्यु हो जाने के बाद, नामांकित व्यक्ति को, मृतक खाता धारक की राशि पर दावा करने के लिए कम कागजी कार्रवाई से गुजरना होता है। उसे बस मृत्यु क्लेम का फॉर्म भर के और अपनी आवश्यक दस्तावेज लगाकर, आसानी से वह खाताधारक की राशि अपने खाते में हस्तांतरित करवा सकता है।
प्रश्न- बैंक खाते में नॉमिनी नहीं होने पर क्या होगा?
उत्तर- खाते में नामांकित व्यक्ति न होने से खाताधारक के वारिस को राशि पर दावा करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए बैंकों द्वारा खाते में नामांकन की सुविधा प्रदान की जाती है, ताकि खाताधारक की मृत्यु हो जाने के बाद नामांकित व्यक्ति को खाते में जमाधान का भुगतान किया जा सके। और उक्त खाते की राशि सही वारिश तक आसानी से पहुंच सके। बैंक में खाता खोलते समय अपने खाते में किसी रिश्तेदार, परिवार या अन्य व्यक्ति को नामांकित करना बहुत आवश्यक होता है।
प्रश्न- बैंक में कैसे पता करें कि नॉमिनी कौन है?
उत्तर- भारत में पहले बैंक का सारा काम हाथों से लिखकर और फॉर्म भरकर किया जाता था। कंप्यूटर आ जाने के बाद, बैंकों ने खातेदारों का सारा डाटा ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। लेकिन बहुत से मामले ऐसे आते हैं जिसमें नामांकन की जानकारी बैंक द्वारा नहीं डाली जाती है । ऐसा होने पर सबसे बड़ी समस्या यह होती है, कि पुराने खाता धारकों की मृत्यु हो जाने पर बैंक के कर्मचारी कंप्यूटर में देखकर यह बता देते हैं, कि इस खाते में नामांकन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसका खामियाजा यह भुगतना होता है, कि खाते धारकों के वारिस को एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है।
प्रश्न- क्या नॉमिनी मौत के बाद बैंक से पैसे निकाल सकता है?
उत्तर- खातेधारक की मृत्यु हो जाने के बाद, नामांकित व्यक्ति को, मृतक खाता धारक की राशि पर दावा करने के लिए कम कागजी कार्रवाई से गुजरना होता है। उसे बस मृत्यु क्लेम का फॉर्म भर के और अपनी आवश्यक दस्तावेज लगाकर, आसानी से वह खाताधारक की राशि अपने खाते में हस्तांतरित करवा सकता है।
प्रश्न- नॉमिनी का नाम क्या है?
उत्तर- अपने परिवार के किसी भी सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र और संबंधी आदि किसी को भी नामांकित किया जा सकता है। नामांकित करते समय व्यक्ति का नाम, उम्र और खाताधारक से संबंध, नामांकित व्यक्ति का पता आदि का विवरण दर्ज करवाना होता है। इसके अलावा बैंक के नियम अनुसार खाते में केवल एक ही व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है।
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