प्रत्येक कर्मचारी का वह खाता होता है। जो उसके वेतन खाते के साथ ही खोला जाता है। प्रत्येक कर्मचारी को अपनी मासिक वेतन का 10% का हिस्सा EPF के खाते में जमा करना होता है।
स्तव में देखा जाए तो EPF से लोन लेना एक अग्रीम राशि लेने के समान होता है। जो पैसा आपको सेवानिवृत होने के बाद मिलना था। उस पैसे को आप पहले से निकाल लेते हैं।
ईपीएफ खाते में आपका अपना पैसा ही जमा होता है। अतः ईपीएफ खाते से लोन लेने पर आपको ब्याज नहीं देना पड़ता है।
ईपीएफ खाते से लोन निकालने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है। ईपीएफ खाते से लोन निकालने से पहले आपको अपने आधार कार्ड को यूएन नंबर से जोड़ना होगा।
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