– आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा । – जिसके लिए बीमित व्यक्ति को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
आप इस योजना को बंद करना चाहते हैं, तो बीमित व्यक्ति को अपनी निकटतम बैंक शाखा में जाकर योजना को बंद करने के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होगी ।
– यदि किसी आवेदक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है l – बीमा में नामांकित व्यक्ति बैंक ब्रांच में जाकर क्लेम कर सकता है।
योजना से संबंधित या दावा से संबंधित आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 18001801111