किसान विकास पत्र प्राय: 115 महीने की अवधि का होता है। लेकिन इसे 30 महीने के पहले नहीं तुड़वाया जा सकता है। किसान विकास पत्र के समय से पहले निकासी खाताधारक की मृत्यु या न्यायालय के आदेश के बिना संभव नहीं होती है।
किसान विकास पत्र में को खरीदते समय नामांकन करवाना बहुत आवश्यक होता है। यदि इसकी खरीद करते समय नामांकन नहीं किया गया है, तो परिपक्वता से पहले फॉर्म सी जमा करना अनिवार्य होता है।
यदि खाता धारक ने अपने किसान विकास पत्र को परिपक्वता तिथि से एक महीने के भीतर नहीं भुनाता है, तो अंकित की राशि पर डाकघर की बचत ब्याज दर लागू हो जाती है। यदि इसे एक महीने से पहले भुना लिया गया है, तो कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जाता है।
मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारी को। न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति को। संयुक्त धारक व्यक्ति को। मृतक व्यक्ति के करीबी रिश्तेदार जैसे पत्नी पति वंशज भाई बहन पुत्र आदि।