जब भी निवेशक किसी प्लेटफार्म के माध्यम से शेयर मार्केटिंग में ट्रेडिंग करता है। तो उसे शेयर ब्रोकरेज फीस का भुगतान करना होता है।
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को STT के नाम से जाना जाता है। यह टेक्स स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों की खरीद बिक्री पर लगाया जाता है।
स्टांप ड्यूटी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला शुल्क है। यह शुल्क शेयर ट्रेडिंग के साथ अन्य वित्तीय लेन देन पर भी लगाया जाता है।
जब भी आप किसी कंपनी के शेयर ट्रेड करते है। उन्हें खरीदते या बेचते हैं तो इस होने वाली खरीद बिक्री पर आपको ट्रांजैक्शन शुल्क का भुगतान करना होता है।
यह एक प्लेटफार्म शुल्क होता है। यह प्लेटफॉर्म आपके द्वारा खरीदे गए शेयरों को सुरक्षित रखने के लिए शुल्क वसूलता है।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स